
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central Board of Secondary Education (CBSE) ने प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन (Correction or alteration of certificates)दर्ज करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर(Justice AM Khanwilkar), जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) और जस्टिस कृष्णा मुरारी (Justice Krishna Murari) की पीठ ने CBSE को परिणाम प्रकाशित करने से पहले रिकॉर्ड में अपने नाम को सही करने के लिए लगाई गई शर्तों को ‘अत्यधिक और अनुचित’ घोषित करते हुए उन उपनियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।
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