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मुसीबत में पड़े महराष्‍ट्र के पूर्व ग्रह मंत्री अनिल देशमुख, कोर्ट ने 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजा

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh) को स्पेशल हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख की नौ दिनों की और रिमांड मांगी थी लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व डीजीपी परम बीर सिंह के 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपों के बाद ईडी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉड्रिंग मामले (money laundering cases) में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद 6 नवंबर तक कोर्ट ने ईडी को देशमुख की कस्टडी दी थी। शनिवार को स्पेशल हॉलिडे कोर्ट के समक्ष ईडी ने अनिल देशमुख को पेश किया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से देशमुख की 9 और दिन की कस्टडी मांगी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।



बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने 12 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी के अधिकारियों ने दावा किया था कि देशमुख कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। उन पर परम बीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

अनिल देशमुख पर आरोप है कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे के जरिए मुंबई के कई बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए। इस मामले में ईडी ने देशमुख के अलावा उनके दो सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे को भी गिरफ्तार किया है. दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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