- कलेक्टर ने नगरीय निकायवार अधिकारियों, कर्मचारियों को किया अधिकृत
औवेदुल्लागंज। मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32क में पार्षदों का निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों में पार्षद का निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों का व्यय लेखा प्रत्येक नगरीय निकाय में प्राप्त किए जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा नगरीय निकायवार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। सभी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय में रहकर पार्षद पद से निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के व्यय लेखा संधारण कराने के साथ ही छाया प्रेक्षण पंजी को भी संधारित करेंगे। पार्षद पद निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्दिष्ट होने की दिनांक से मतगणना दिवस तक के खर्चो का व्यय लेखा संधारण किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त लेखा पंजी प्रदान की जा रही पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने दस्तावेज निर्धारित किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की सूची
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गयी है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि वोटर स्लिप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड (सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी), बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान-पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान-पत्र , राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए। Share: