
कटनी। मध्यप्रदेश में अब निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर ऐसा किया तो उन पर भारी जुर्माना लगाने के साथ स्कूल संचालकों को बढ़ी फीस लौटाना होगी। कटनी में पहली बार कलेक्टर के आदेश पर स्कूल द्वारा बढ़ाई गई फीस छात्रों को वापस लौटाना पड़ी। यहां नालंदा विद्यालय में बिना जिला समिति के अनुमोदन के स्कूल संचालक ने फीस में 10 से 15 फीसदी की वृद्धि कर दी थी।
कलेक्टर अभिप्रसाद ने स्कूल पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाने के आदेश के साथ बढ़ी फीस वापस छात्रों को लौटाने का आदेश दिया। इस तरह स्कूल ने 180 छात्रों को 8 से 10 हजार रुपए लौटाए हैं। मध्यप्रदेश में पहली बार बढ़ी फीस छात्रों को लौटाई गई है। गौरतलब है कि नियम अनुसार अगर स्कूल संचालक फीस में 10 से 15 फीसदी की वृद्धि करते हैं तो इसके लिए जिला समिति की सहमति जरूरी होती है।
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