
इंदौर। इंदौर (Indore) के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi murder case) में गिरफ्तार प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स (Property Dealer Shilom Gems) की ज़मानत याचिका पर बुधवार को शिलांग की एक अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
शिलोम जेम्स को सोहरा में राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता देवेश शर्मा ने ज़मानत की मांग की, जबकि लोक अभियोजक तुषार चांदा ने इसका विरोध किया। अधिकारियों के अनुसार, बहस के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया।
सूत्रों के मुताबिक, जांच में पता चला है कि शिलोम जेम्स के पास से मृतक की पत्नी सोनम के गहने और एक पिस्तौल मिली है। यह भी सामने आया है कि हत्या के बाद सोनम कुछ समय के लिए शिलोम के देखरेख वाले किराए के फ्लैट में छिपी थी। इस मामले में दो और आरोपी फ्लैट के मालिक लोकेन्द्र सिंह तोमर और सिक्योरिटी गार्ड बलबीर अहिरवार उर्फ बलिया को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन दोनों पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।
गौरतलब है कि इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी ने इसी वर्ष मई में सोनम से विवाह किया था। दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जहां से वे लापता हो गए। कुछ दिनों बाद राजा रघुवंशी का रक्तरंजित शव सोहरा की एक गहरी खाई से बरामद हुआ था। सोनम को 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर स्थित एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके चार अन्य साथियों को इंदौर से पकड़ा गया था। पुलिस के अनुसार, इन सभी पर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। सोनम की उम्र 24 वर्ष बताई गई है।
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