
इंदौर. आपराधिक गतिविधियों (criminal activities) में लिप्त शातिर बदमाश (Notorious criminal) भरत ( Bharat) उर्फ भरतिया पिता रामदास समिन्दर उम्र 32 साल निवासी शीलनाथ कैम्प थाना परदेशीपुरा इंदौर के विरुद्ध पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश को पुलिस थाना परदेशीपुरा की टीम द्वारा क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाकर, आरोपी भरत उर्फ भरतिया समिन्दर व उसके परिजनों को आदेश के पालन के लिए पाबंद किया गया तथा आसपास रहने वाले रहवासियों को भी अवगत कराया
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