
प्रशासन ने कराया सील, अब निगम करेगा कार्रवाई
इंदौर। रहवासी क्षेत्र (Residential Area) में पार्किंग (Parking) तोडक़र इसका उपयोग व्यावसायिक (commercial) गतिविधियों में करने वालों पर अब प्रशासन (Administration) का डंडा चल पड़ा है 15 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद प्रशासन और निगम का हमला जी प्लस 3 बिल्डिंगों की जांच जहां फायर सेफ्टी के लिए कर रहा है, वहीं शहर के यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले इस तरह के प्रकरण भी सामने आ रहे हैं।
रामबाग स्थित 31/2 गणेश कॉलोनी, मल्हारगंज के तपस्या अपार्टमेंट में बेसमेंट पार्किंग को तोडक़र अवैध रूप से कमर्शियल उपयोग में लिया जा रहा था। यहां सुलभा पति रवींद्र खांडेकर द्वारा संचालित सौम्या एंटरप्राइजेज नामक प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी। रहवासी क्षेत्र में पार्किंग समाप्त कर व्यवसायिक गतिविधि शुरू किए जाने की शिकायत पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को कार्रवाई की। नायब तहसीलदार ओमकार मानागरे, आरआई, पटवारी की राजस्व टीम ने नगर निगम अमले के साथ मौके पर पहुंचकर बेसमेंट में चल रही गतिविधि की जांच की। जांच में पाया गया कि भवन मानचित्र में स्वीकृत पार्किंग स्थान को तोडक़र मशीनें लगाई गई थीं और पूरे क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधि संचालित हो रही थीं। टीम ने तत्काल प्रभाव से प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि पार्किंग क्षेत्र को व्यावसायिक उपयोग में बदलने से अपार्टमेंट के रहवासियों को असुविधा के साथ सारे वहां सडक़ो पर पार्क होते है, वहीं आगजनी या आपदा के समय बड़ा जोखिम भी रहता है। इसी कारण ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम अब अवैध उपयोग और मानचित्र उल्लंघन के तहत दंडात्मक कार्रवाई करेगा। बता दें कि मल्हारगंज क्षेत्र के साथ ही जूनी इंदौर में भी 15 दिन की नोटिस अवधि पूरी हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है।