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इन्दौर: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने 2 उडऩदस्ते तैनात; 24 घंटे कंट्रोल रूम रहेगा एक्टिव

April 11, 2026

  • 20 अप्रैल को सामूहिक विवाहों पर भी कड़ी नजर, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी टीम; गांव-गांव जागरूकता अभियान

इन्दौर। 20 अप्रैल अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए इस बार जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश पर जिले में दो विशेष उडऩदस्तों का गठन किया गया है, जो बाल विवाह की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कलेक्टोरेट में 24म7 कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। सामूहिक विवाह पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।

बाल विवाह को लेकर मध्यप्रदेश शासन ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सभी जिले के कलेक्टरों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित होते हैं, जिनमें कई बार नाबालिगों की शादी के मामले सामने आते हैं। इसे रोकने के लिए इस बार पहले से ही रणनीति तैयार कर ली गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है, वहीं संदिग्ध परिवारों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। 18 साल के बच्चों की सूची बनाने के निर्देश भी हैं।


  • गांव-गांव अलर्ट, कर्मचारियों को जिम्मेदारी
    आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार और पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की जानकारी रखें। जहां भी बाल विवाह की आशंका हो, वहां तत्काल समझाइश दें और जरूरत पडऩे पर प्रशासन को सूचित करें। ऐसे परिवारों पर विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। बाल विवाह रोकने के लिए स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 20 अप्रैल से पहले बच्चों की रैली, शपथ कार्यक्रम और महिला समूहों के माध्यम से जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे। इसमें कम उम्र में शादी के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।

    ऐसे काम करेंगे उडऩदस्ते
    जिले में गठित दोनों उडऩदस्तों में सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस विभाग के जवान, ब्लॉक स्तर के अधिकारी और चाइल्ड हेल्पलाइन से जुड़े सदस्य शामिल हैं। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही किसी बाल विवाह की सूचना मिले, वे तुरंत मौके पर पहुंचें और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवाएं। कलेक्टोरेट में स्थापित कंट्रोल रूम (0731-2360181) 24 घंटे सक्रिय रहेगा। यहां प्राप्त शिकायतों को तुरंत संबंधित अधिकारियों और उडऩदस्तों तक पहुंचाया जाएगा। बाल विवाह की जानकारी मिलने पर हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 और 112 पर भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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