
इंदौर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चौथी मर्तबा इंदौर मेट्रो पॉलिटन रीजन एरिया में वृद्धि की गई और अब 16 हजार वर्ग किलोमीटर तक एरिया बढ़ गया है, जिसमें इंदौर के साथ-साथ उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम जिले की तहसीलें शामिल की गई है। इसका सर्वे लगभग पूरा हो गया है और अब जल्द ही नगरीय प्रशासन और विकास मंत्रालय इसका नोटिफिकेशन कर देगा। दूसरी तरफ भोपाल मेट्रो पॉलिटन का एरिया भी इसी तरह बढ़ाया गया, जिसमें सीहोर, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम की तहसीलें शामिल की गई और अभी विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया है। कैबिनेट द्वारा मध्यप्रदेश मेट्रो पॉलिटन प्लानिंग एंड डवलपमेंट एक्ट 2025 को भी मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके चलते ये दोनों अथॉरिटी काम करेगी।
इंदौर विकास प्राधिकरण को मेट्रो पॉलिटन रीजन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शुरुआत में 9989.69 वर्ग किलोमीटर के आधार पर सर्वे के साथ नोटिफिकेशन की तैयारी भी कर ली थी। मगर उसके बाद तीन बार एरिया बढ़ाया गया और उज्जैन के साथ-साथ देवास, शाजापुर, रतलाम की भी अन्य तहसीलों और उनके गांवों को शामिल किया गया, जिसके चलते 16 हजार वर्ग किलोमीटर तक एरिया पहुंच गया और पिछले दिनों प्राधिकरण दफ्तर में इसको लेकर बैठक भी हुई, जिसमें कंसल्टेंट फर्म द्वारा प्रजेंटेशन दिखाया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर रतलाम और शाजापुर की तहसीलें भी इसमें जोड़ी गई और नए क्षेत्र की प्लानिंग के साथ सर्वे करना पड़ा। विस्तार के चलते रतलाम की दो और शाजापुर की 5 तहसीलों के अलावा उज्जैन जिले की माकडोन तहसील को शामिल करने और देवास जिले की दो तहसीलों और धार की एक तहसील का क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया गया। अब इंदौर रीजन में 29 की बजाय 35 तहसीलों की जमीनें शामिल हो गई है। बदनावर तहसील में जो पीएम मित्र पार्क का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है उसके चलते 304 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल किया गया, ताकि रीजन से पीएम मित्र पार्क भी जुड़ सके। इसी तरह दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर के चलते रतलाम जिले को शामिल किया गया। अब एरिया वृद्धि के बाद नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शासन द्वारा की जाएगी, तो दूसरी तरफ भोपाल मेट्रो पॉलिटन एरिया का नोटिफिकेशन भी कर दिया है, जिसका क्षेत्रफल 1295 वर्ग किलोमीटर का रहेगा, जिसमें भोपाल के साथ-साथ सीहोर, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम आदि आधा दर्जन जिलों की 26 तहसीलों को शामिल किया गया है। शासन ने जो एक्ट मंजूर किया उसके मुताबिक ही अथॉरिटी काम करेगी। नगरीय विकास और आवास मंत्रालय ने पिछले दिनों ही मेट्रो पॉलिटन से जुड़े नियमों का अनुमोदन भी कर दिया है, जिसमें निगम, प्राधिकरण परिषदों के अधिकार यथावत रखे गए हैं।
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