
कटनी। रेलवे (Railways) की लापरवाही एक यात्री को भारी नुकसान पहुंचा गई, लेकिन आखिरकार उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) ने उसे राहत दिला दी। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कटनी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (Katni District Consumer Disputes Redressal Commission) ने एक मामले में रेलवे प्रशासन को यात्री को 15 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला ट्रेन के एसी कोच में चूहों द्वारा बैग और उसमें रखे सामान को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है।
एसी कोच में चूहों ने किया नुकसान
कटनी की आदर्श कॉलोनी निवासी विपिन दुबे ने वर्ष 2020 में कटनी से कल्याण तक की यात्रा के लिए थर्ड एसी कोच में आरक्षण कराया था। यात्रा के दौरान उन्होंने अपना बैग कोच में सुरक्षित स्थान पर रखा था, लेकिन कुछ समय बाद देखा कि चूहों ने बैग को कुतर दिया है। बैग में रखे कपड़े और अन्य जरूरी सामान भी चूहों के कारण खराब हो गए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
शिकायत के बाद भी नहीं मिली राहत
यात्री ने घटना की जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग ने रेलवे को माना जिम्मेदार
मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना रेलवे की जिम्मेदारी है। आयोग ने कहा कि एसी कोच में चूहों की मौजूदगी रेलवे की सेवा में कमी को दर्शाती है, जिसके कारण यात्री को आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ।
15 हजार रुपये देने का आदेश
आयोग ने रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया कि प्रभावित यात्री को कुल 15 हजार रुपये का भुगतान किया जाए। इसमें मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 5 हजार रुपये, वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपये तथा क्षतिग्रस्त सामान की भरपाई की राशि शामिल है।
शहर में चर्चा का विषय बना मामला
इस मामले में यात्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मौसुफ अहमद बिट्टू और अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने पैरवी की। आयोग के फैसले के बाद यह मामला कटनी समेत आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है और रेलवे की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
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