
इंदौर। लव मैरिज के विवाद में युवक की हत्या (ऑनर किलिंग) के करीब आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्र ने छह आरोपियों अरुण भालसे, शिवराम भालसे, राहुल पंवार, सोनू दांगे, राजेश मोये और विशाल खेडेकर को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास तथा हत्या के प्रयास के मामले में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2018 में तेजकरण ने रिंकी भालसे से प्रेम विवाह किया था। इससे नाराज रिंकी के परिजनों और उनके साथियों ने तेजकरण पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए मोनू पर भी जानलेवा हमला किया गया था।
मुकदमे के दौरान मृतक की पत्नी रिंकी और घायल मोनू अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आरती भदौरिया ने अन्य साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए सभी आरोपियों को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराकर दंडित किया।
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