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खान सर की बढ़ेंगी मुश्किलें… बाॅडीगार्ड का हथियार बिहार में अवैध

June 29, 2026

पटना: बिहार की राजधानी पटना में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदू कोचिंग के बीच हुए विवाद में दर्ज मामले में नई केस डायरी सामने आने के बाद खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. पुलिस की अपडेटेड केस डायरी में फायरिंग करने वाले दोनों बॉडीगार्ड के हथियारों और लाइसेंस से जुड़े अहम खुलासे हुए हैं, जिसके बाद यह माना जा रहा है फैजल खान (खान सर) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

पुलिस जांच के अनुसार, 2 जून को हुई फायरिंग के दौरान खान के बॉडीगार्ड तालेबर सिंह ने जिस हथियार से गोली चलाई थी. उसका लाइसेंस केवल यूपी तक ही वैध था. तालेबर सिंह उत्तर प्रदेश का निवासी है, लेकिन बिहार में हथियार लेकर ड्यूटी करने के लिए उसके पास आवश्यक वैध अनुमति नहीं थी. साथ ही स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने को इसकी कोई सूचना भी नहीं दी गई थी. ऐसे में बिहार में उसका हथियार अवैध श्रेणी में माना जा रहा है.


  • वहीं दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप, जो उत्तर प्रदेश का निवासी है. उसके पिता की हत्या के बाद उसे आत्मरक्षा के लिए देशभर में वैध हथियार का लाइसेंस मिला था. हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने इस लाइसेंस का इस्तेमाल निजी सुरक्षा एजेंसी के साथ व्यावसायिक लाभ के लिए किया, जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन माना जा रहा है.

    पुलिस ने अपडेट केस डायरी कोर्ट में दाखिल कर दी है. अब इसकी के आधार पर कल कोर्ट में फैजल खान, दोनों बॉडीगार्ड और उनके तीन स्टाफ कन्हैया, अजीत और अंकित पांडेय की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. दोनों बॉडीगार्ड न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि कोर्ट ने 30 जून तक फैजल खान और तीनों स्टाफ की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.

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