
जबलपुर। जिला अधिवक्ता संघ के 20 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव के लिए निर्वाचन समिति ने सख्त नियम लागू किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी.एस. ठाकुर ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स के जरिए प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, प्रत्याशियों के घर-घर जाकर प्रचार करने पर भी रोक लगा दी गई है। नियम तोडऩे वाले उम्मीदवारों के खिलाफ निर्वाचन समिति कड़ी कार्रवाई करेगी। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही 14 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के पदों के लिए अपने पर्चे दाखिल किए हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव को पूरी शालीनता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना है ताकि व्यवस्था बनी रहे।
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए कड़े प्रावधान
समिति ने स्पष्ट किया है कि जिन प्रत्याशियों को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जा चुकी है, वे इस चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लडऩे के लिए पूरी तरह से अयोग्य घोषित किया गया है। समिति का उद्देश्य यह है कि आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिला अधिवक्ता संघ के किसी भी महत्वपूर्ण पद पर निर्वाचित न हो सके। इस नियम के माध्यम से संस्था की छवि और विश्वसनीयता को बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है। पहले दिन नामांकन दाखिल करने वाले 14 प्रत्याशियों को भी इन मानदंडों के बारे में सूचित कर दिया गया है ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन उत्पन्न न हो।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved