
इंदौर। विजयनगर क्षेत्र में 10 अगस्त 2025 को थूकने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद हुई हत्या के चर्चित मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी राजकुमार को जमानत प्रदान कर दी है।
मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भारत दुबे ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आरोपी राजकुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त 2025 को विजयनगर क्षेत्र में थूकने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार किया था।
अब उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आरोपी को निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए रिहा किया जाएगा। प्रकरण की सुनवाई निचली अदालत में नियमानुसार जारी
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