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इन्दौर: जांच करने पहुंची टीम को आधा घंटे बाहर खड़ा रखा, अंदर मिले एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ और कीड़े

August 18, 2026

बायपास के चर्चित एडम्स एले रेस्टोरेंट पर कार्रवाई… पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में मिले कीड़े

इन्दौर। बायपास स्थित शहर के चर्चित और महंगे रेस्टोरेंट एडम्स एले (Restaurant Adams Alley) में कल जांच के लिए पहुंची खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम को संचालक (Director) ने जांच से रोका। संचालक ने यह कहते हुए आधे घंटे तक अधिकारियों को बाहर खड़े रखा कि उसके पास कोई भी जांच ना करने देने को लेकर कोर्ट का स्टे है। लंबी बहस के बाद उसने पहले अधिकारियों से जांच करने के लिए लिखित पत्र लिया, इसके बाद टीम को अंदर जाने दिया। इसके बाद जब टीम ने जब जांच शुरू की तो रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली, वहीं पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े रेंगते पाए गए। गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।


  • सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम कल बायपास पर बिचौली मर्दाना में मेहता फार्म हाउस में संचालित रेस्टोरेंट एडम्स एले का निरीक्षण करने पहुंची थी। टीम के पहुंचने पर रेस्टोरेंट संचालक मानस बंसल ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। उसने कहा कि पहले भी जांच हो चुकी है और उसने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है, जिसमें उसे स्टे मिला है, जिसमें कहा गया है कि अब दोबारा जांच नहीं की जा सकती। इस पर अधिकारियों ने उससे आदेश की कॉपी मांगी, जो वो नहीं दे पाया। इसके बाद भी उसने सभी को रोके रखा। इस पर अधिकारियों ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी को सूचना देते हुए मौके पर बुलवाया। वे जिला प्रशासन को मामले की जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां संचालक द्वारा उन्हें भी रोका गया। बहस के बाद लिखित में जांच करने आने की जानकारी दिए जाने के बाद प्रवेश दिया।

    स्टोर रूम में 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड सामान
    जांच के दौरान स्टोर रूम में 10 से अधिक एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद मिले। इसके अलावा स्टोर में रखे पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े पाए गए। टीम ने मौके से पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता और राजमा के छह नमूने लिए हैं।

    वेज-नॉनवेज एक ही डीप फ्रीजर में
    जांच में वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही डीप फ्रीजर में रखा गया था। अधिकारियों ने परिसर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी अन्य कमियां भी दर्ज कीं।

    पहले भी दो मामलों में लग चुका है जुर्माना
    विभाग के अनुसार रेस्टोरेंट के खिलाफ पहले भी दो प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। दोनों मामलों में प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया गया था। फिलहाल दोनों प्रकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं।

    लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित
    जांच में खाद्य लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करने और खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी गंभीर कमियां मिलने के बाद विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के प्रावधान के तहत रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। इसके चलते अब रेस्टोरेंट का संचालन लाइसेंस बहाल होने तक नहीं किया जा सकेगा।

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