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दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ… सरकार ने बनाई समिति

August 22, 2026

डेस्क: गुजरात सरकार ने अपने दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के संबंध में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. इस निर्णय से राज्य के दिव्यांग कर्मचारियों में पदोन्नति के अवसरों और करियर में समान अवसर को लेकर नई आशा जगी है.

राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है; जबकि सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा कानून विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यालय के आयुक्त को इस समिति में सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है.

मुख्यमंत्री के नेतृत्व अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हाल ही में एक संकल्प कर गठित की गई यह समिति राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में प्रचलित कानूनी प्रावधानों, भारत सरकार के निर्देशों तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा दिए गए संबंधित फैसलों का गहन अध्ययन करेगी. इसके अलावा; समिति देश के अन्य राज्य सरकारों की दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी नीति और प्रावधानों का भी तुलनात्मक अध्ययन करेगी.


  • विशेष रूप से दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए उचित नीति क्या हो सकती है और इसके क्रियान्वयन के लिए कौन से कदम आवश्यक होंगे; इस संबंध में समिति विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत करेगी. अन्य राज्यों की नीतियों, कानूनी प्रावधानों और न्यायालय के फैसलों के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण के प्रतिशत सहित महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में अध्ययन किया जाएगा.

    समिति को आवश्यक लगने पर किसी भी विभाग या कार्यालय से आवश्यक जानकारी और राय प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है. समिति की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आगे बढ़ेगी.

    दिव्यांग कर्मयोगियों के सशक्तीकरण और समान अवसर के उद्देश्य को और मजबूत करने वाली यह पहल गुजरात सरकार की समावेशी और संवेदनशील प्रशासनिक सोच को उजागर करती है. अब समिति के अध्ययन और सिफारिशों के बाद पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में उचित नीति के लिए महत्वपूर्ण निर्णय का मार्ग और अधिक स्पष्ट बनेगा.

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