
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वेतन से काटी गई राशि वापस करने के आदेश का पालन न करने पर यह बड़ा फैसला लिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। दरअसल, पूरा मामला साल 2025 का है जब सेवानिवृत्त असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर केके गर्ग के वेतन से कुछ राशि काट ली गई थी। इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने 19 अगस्त, 2025 को आदेश का पालन करने के लिए 90 दिन का समय भी दिया और रकम लौटाने के निर्देश दिए थे।
आदेश का पालन नहीं होने पर केके गर्ग ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि विभाग की ओर से पूर्व आदेश के अनुपालन को लेकर स्पष्ट रिपोर्ट पेश नहीं की गई। वहीं संबंधित अधिकारी भी अदालत में पेश नहीं हुए जिसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। एकलपीठ ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बिना गिरफ्तारी वारंट जारी किए अधिकारी के अदालत में उपस्थित होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने गुरुवार को उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
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