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सीबीआई ने रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े फिर बुलाया, आज होगी पूछताछ

नई दिल्‍ली (New Delhi) । बॉलीवुड (Bollywood) अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ड्रग्स मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को पूछताछ के लिए रविवार को फिर बुलाया है।

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई द्वारा वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी ने शनिवार को भी उनसे पांच घंटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी ने कहा कि सौदा 18 करोड़ रुपये में तय हुआ था और वानखेड़े की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं थी।

समीर वानखेड़े ने शुक्रवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में कथित रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 22 मई को करेगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने वानखेड़े को गिरफ्तारी से 22 मई तक संरक्षण दिया था।


केंद्रीय एजेंसी ने 11 मई को कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के तहत एनसीबी की एक शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए वानखेड़े ने एचसी के समक्ष आरोप लगाया कि 2021 के ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में ‘ड्राफ्ट शिकायत’ में आर्यन खान को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और आर्यन का नाम हटा दिया गया।

इसके अलावा उनकी याचिका में आर्यन के एनसीबी की हिरासत में रहने के दौरान शाहरुख खान के साथ फोन चैट के ट्रांसक्रिप्शन भी प्रदान किए गए थे। इसने खान को वानखेड़े से अपने बेटे के प्रति दयालु होने और अधिकारी की “ईमानदारी” के लिए प्रशंसा करने का हवाला दिया। आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर, 2021 को यहां कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित तौर पर मादक पदार्थ जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था।

उन्हें तीन सप्ताह बाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी क्योंकि एंटी-ड्रग्स एजेंसी उनके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि एनसीबी के मुंबई क्षेत्र को अक्टूबर 2021 में क्रूज जहाज पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थों के सेवन और कब्जे के बारे में जानकारी मिली थी और एनसीबी के कुछ अधिकारियों ने आरोपियों को छोड़ने के बदले में उनसे रिश्वत लेने की साजिश रची थी।

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