पटना। बिहार (Bihar) में बार-बार यातायात नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग (Transport Department) ने सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य के 2,428 वाहन ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित (Driving license suspended) कर दिया है, जबकि 101 का लाइसेंस रद किया गया है। पिछले साल अप्रैल से अब तक पुलिस एवं यातायात पुलिस की सिफारिशों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे रैश ड्राइविंग (गलत तरीके से वाहन चलाना), ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग तथा बार-बार यातायात नियमों के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद करने की कार्रवाई की जा रही है।
भविष्य में भी यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद किए जा सकते हैं।
पुलिस ने की सर्वाधिक अनुशंसा
राज्य में पुलिस की ओर से 1592 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और 61 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें 1586 वाहन चालकों का विभिन्न जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया है।
वहीं 61 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 842 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं 40 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की कार्रवाई की गई है।
इन नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई
– ओवरस्पीड
– रेड लाइट उल्लंघन
– गलत तरीके से वाहन चलाना
– ओवरलोडिंग
– बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के वाहन चलाना
– गलत दिशा में वाहन चलाना
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