आचंलिक

कैंट पुलिस ने टोल नाके से महाराष्ट्र का ट्रक पकड़ा 24 नग बरामद, कराए आजाद

  • थम नहीं रहा गोवंश तस्करी का कारोबार

गुना। पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव जिले में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिये निरंतर प्रयासरत हैं, इसके लिए उनके द्वारा जिले में एक अभियान के रूप में कार्यवाहियों को अंजाम दिलाया जा रहा है । इसी सिलसिले में गत दिनांक 23 मार्च की रात्रि में चिंताहरण के पास ए.बी. रोड पुराने टोलनाके पर गौवंश का अवैध परिवहन करते हुए पकडे गए ट्रक के चालक के विरुद्ध कैंट थाने में म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनांक 23 मार्च की रात्रि में गौवंश से भरे अशोक लीलैंड कंपनी के एक ट्रक को शहर के कुछ नागरिकों द्वारा चिंताहरण के पास पुराने टोल नाके पर रोके जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, जहां पर फरियादी भरत सिंह पुत्र उत्तम सिंह रघुवंशी निवासी कालापाठा कैंट द्वारा अपने अन्य साथियों सहित पुलिस को बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि अशोक लीलैंड कंपनी के ट्रक क्रमांक एच18 बीडब्ल्यू 9907 में अवैध रूप से गोवंश भरकर जिनका वध करने के प्रयोजन से शिवपुरी तरफ से इंदौर की ओर ले जाया जा रहा है।


इस सूचना के मिलते ही वह लोग चिंताहरण स्थित पुराने टोल नाके पर पहुंचे तो जहां पर कुछ ही समय बाद शिवपुरी की ओर से उक्त ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे उन लोगों द्वारा रोक लिया गया, जिसके चालक ने अपना नाम प्रकाश पुत्र दिलीप राजपूत उम्र 40 साल निवासी प्रियदर्शनी नगर, नगांव, वारी देवपुर, जिला धुले, महाराष्ट्र का होना बताया, उनके द्वारा उक्त ट्रक के पीछे बॉडी पर डले तिरपाल को हटाकर देखा तो उसके अंदर कुल 24 नग गाय-बछडे क्रूरता पूर्वक ठूंस-ठूंसकर भरे हुये पाए गए है । जिसकी रिपोर्ट पर से मौके पर आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध धारा म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 ए/9, 6/9 एवं म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6क, 10 के तहत देहाती नालसी लेख कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया एवं उक्त ट्रक को विधिवत जप्त कर ट्रक में भरे हुए गोवंश को कैंट गौशाला भिजवाया गया तथा उक्त देहाती नालसी पर से कैंट थाने पर असल अप.क्र. 253/23 धारा म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 ए/9, 6/9 एवं म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6क, 10 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

शहर में भी गौ तस्कर लगातार सक्रिय
बताया जाता है कि गौ तस्करी के धंधे में लिप्त अन्य लोग शहर में रहकर गुपचुप रूप से धंधा कर रहे हैं बताया जाता है कि इन तस्करों से नपा में पदस्थ कुछ कर्मचारी मिले हुए हैं जिनकी ओट लेकर तस्कर चौक-चौराहों सड़कों से मवेशियों को बड़ी आसानी से हांककर ले जाते हैं और रातों-रात उन्हें आउट एरिया से लोडिंग वाहनों में भरवा दिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि गौ तस्करी से जुड़े कुछ लोग केंट, कालापाठा, हड्डी मील व बूढेबालाजी क्षेत्र में निवास करते हैं जो कि दिन-रात इसी उधेडबुन में लगे रहते हैं कि लावारिस जानवरों को किस तरह हांककर अपने अड्डे पर ले जाएं और रातों-रात उन्हें कटने के लिए अन्यत्र भेज दें। कैंट थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छाबई, उपनिरीक्षक अनिल बैरागी, सउनि. जसरथ दिवाकर, प्रधान आरक्षक वीरभान सिंह, आरक्षक जितेंद्र रघुवंशी, आरक्षक महेंद्र छारी एवं आरक्षक जितेंद्र गुर्जर का सराहनीय कार्य रहा है ।

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