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कंटेनमेंट जोन के नियमों में बदलाव, अब 14 दिन में ही खुल सकते हैं

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन अब दो सप्ताह में ही खत्म किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मांग की थी कि कंटेनमेंट जोन के नियमों में ढील दी जाए। पहले नियम थे कि किसी कंटेनमेंट जोन में आखिरी मरीज ठीक होने के 28 दिन बाद इलाका खोला जाएगा लेकिन अब यह समयावधि घट कर 14 दिन हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह जानकारी दिये जाने के बाद उन इलाकों में काफी राहत मिलेगी जहां लंबे समय से लोग कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कई इलाके कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन के चलते 3 महीने से बंद थे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन्स और बफर ज़ोन में मामले आते रहे. इसकी वजह से वे इलाके महीनों से लॉकडाउन में रहे। ऐसे मामलों में कंटेनमेंट जोन को 28 दिन और बढ़ाने से लोगों को दिक्कत होती है। कुछ राज्यों ने इसके समीक्षा की मांग की थी।
दिल्ली सरकार ने इस कदम का स्वागत किया
केंद्र के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने गुरुवार को इस कदम का स्वागत किया और कहा कि सभी जिला प्रशासन को अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। दिल्ली मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ‘दिल्ली ऐसा पहला राज्य था जिसने केंद्र से आग्रह किया कि वह कंटेनमेंट जोन को सील करने की समयावधि को कम करे। दिल्ली में नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। हाईरिस्क ग्रुप्स और संक्रमति व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रहेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिन राज्यों में कुछ इलाके लंबे समय से कंटेनमेंट जोन में हैं वे वहां का आखिरी केस ठीक होने के 14 दिन के भीतर उसे निषेध क्षेत्र की श्रेणी से हटा सकते हैं।

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