भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

मप्र हाईकोर्ट ने रिहायत नहीं दी तो निलंबित हो सकते हैं छिंदवाड़ा एसपी

  • अवमानना मामले में कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, महकमे में हड़कंप

भोपाल। मप्र हाईकोर्ट द्वारा अवमानना प्रकरण में छिंदवाड़ा एसपी को निलंबित करने के आदेश से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में शासन की ओर से आज फिर हाईकार्ट में रिहायत देने को लेकर अपील की जा सकती है। यदि कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में कोई नरमी नहीं बरती तो फिर छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को हटाया या निलंबित किया जा सकता है। कोई के फैसले से गृह विभाग भी सकते में है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होना है। अवमानना प्रकरण में चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित करने का आदेश पुलिस महानिदेशक को दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने वारंट तामीली के मामले में छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा से नाराजगी जाहिर की है। छिंदवाड़ा एसपी पर यह आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अनावेदक क्रमांक 3 अनिल कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर (एनएचएआई) के विरुद्ध गैर जमानती वारंट की तामीली नहीं कराई गई है। जबकि एसपी ने तालीमी करने की वजाए हाईकोर्ट को लिखा कि अधिकारी का तबादला हो चुका है। इसलिए वारंट की तामीली नहीं कराई जा सकती है। इसे हाईकोर्ट ने अवमानना की श्रेणी में माना है।



एक हफ्ते में मुरैना को नहीं मिला एसपी
राज्य शासन ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुरैना एसपी आशुतोष बागरी को हटाकर पुलिस मुख्यालय पदस्थ कर दिया था। इसके बाद से मुरैना एसपी का प्रभार एएसपी के पास है। राज्य शासन ने जिस तत्परता के साथ मुरैना एसपी को हटाया था, उतनी तत्परता मुरैना में नया एसपी पदस्थ करने में नहीं दिखाई है। जिलों में पुलिस अफसरों की पदस्थापना मामले में गृह विभाग बेहद कमजोर पड़ गया है। इससे पहले छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में पुलिस अधीक्षकों की पदस्थापना नहीं करने पर अफसरों को प्रभार दिया गया था।

यह है मामला
हाईकोर्ट ने याचिका क्रमांक 19489/2017 में 1 अगस्त 2018 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई)रिटी को निर्देशित किया गया था कि याचिकाकर्ता की अधिग्रहण की गई जमीन का एसडीएम द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि एक माह के अंदर याचिका कर्ता को अदा करें। उक्त राशि एनएचएआई को जमा करना थी लेकिन राशि जमा नहीं की गई। तब याचिका कर्ता द्वारा अवमानना याचिका दाखिल की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने एनएचएआई मैनेजर के खिलाफ वारंट जारी किया गया। जिसकी छिंदवाड़ा एसपी ने तामील नहीं कराई गई। जिसे अवमानना मानते हुए हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित करने का आदेश डीजीपी को दिए है। साथ ही वारंट की तामील कराने के लिए भी डीजीपी को निर्देशित किया गया है।

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