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‘वंदे भारत’ ट्रेन में यात्री के खाने में निकला था कॉकरोच, अब केटरिंग कंपनी पर लगा इतना भारी जुर्माना

भोपाल: इंडियन रेलवे (Indian Railway) की प्रीमियम ट्रेन ‘वंदे भारत’ (‘Vande Bharat’) में यात्री (passenger) के खाने (food) में कॉकरोच (cockroach) निकालने का मामला सामने आया है. भोपाल से जबलपुर (Bhopal To Jabalpur) की यात्रा कर रहे पैसेंजर ने जब सोशल मीडिया X पर इस घटना के बारे में एक पोस्ट किया, तो रेलवे बोर्ड (Railway Board) में हड़कंप मच गया. जांच के बाद में आईआरसीटीसी (IRCTC) ने कैटरिंग कंपनी (Catering Company) पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

दरअसल ट्रेनों में खाने की गुणवत्ता को लेकर आए दिन शिकायतें सामने आती रहती हैं. रेलवे के लिए यात्रियों को अच्छा खाना देना हमेशा से चुनौती भरा रहा है. इसके बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा है. अब तो देश की सबसे प्रमुख ट्रेन ‘वंदे भारत’ में भी यात्रियों को खराब खाना परोसा जा रहा है. इसी तरह का एक मामला 2 फरवरी 2024 को सामने आया, जब भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन (Rani Kamalapati Station) से जबलपुर होकर रीवा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री द्वारा ऑनलाइन बुक की गई खाने की थाली में मरा हुआ कॉकरोच निकला.


कैटरिंग कंपनी पर लगा 45 हजार का जुर्माना
कॉकरोच देखकर यात्री भड़क गया और ट्रेन में हंगामा मच गया. रेल सूत्रों के अनुसार हंगामे के बीच कैटरिंग स्टाफ ने गलती मानते हुए मामले को सुलझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रेलवे बोर्ड और आईआरसीटीसी को शिकायत कर दी. मामला रेलवे बोर्ड तक पहुंच गया, जिसके बाद आईआरसीटीसी ने कैटरिंग ठेका कंपनी पर 25 और 20 हजार का जुर्माना लगा दिया.

क्या है पूरा मामला?
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन के सी-3 कोच के सीट नंबर 75 में रानी कमलापति से जबलपुर आ रहे यात्री डॉक्टर शुभेंदु केशरी के खाने में कॉकरोच निकला. डॉ शुभेंदु ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने ट्रेन में ही नॉनवेज फूड बुक कराया था. जैसे ही उन्होंने खाने की थाली खोली तो उसमें मरा हुआ कॉकरोच निकला. इस पर उन्होंने ट्रेन में चल रहे कैटरिंग स्टाफ से शिकायत की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने जबलपुर पहुंचने पर आईआरसीटीसी और जबलपुर रेल मंडल में इस घटना की शिकायत की.

मामला रेलवे बोर्ड तक पहुंचते ही रेलवे विभाग हरकत में आ गया. आईआरसीटीसी के स्थानीय अधिकारी एम बेंजामिन ने बताया कि इस मामले में इटारसी की एक्सप्रेस फूड कंपनी पर जबलपुर रेल मंडल द्वारा 25 हजार और आईआरसीटीसी द्वारा 20 हजार का जुर्माना लगाया है. कैटरिंग कंपनी को भविष्य में गलती न करने की चेतावनी भी दी गई है.

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