इंदौर न्यूज़ (Indore News)

इंदौर बावड़ी हादसे को लेकर कलेक्टर सख्त, धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी

इंदौर। रामनवमी पर स्नेह नगर में हुए मंदिर हादसे के बाद शहर प्रशासन एक्शन मोड़ में आ गया है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। नागरिकों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इंदौर कलेक्टर ने कुंओं-बावड़ी के साथ-साथ खुले बोरवेल को बंद करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे निगरानी अतिक्रमण हटाने के व्यापक बिंदु शामिल।

शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर हादसे के घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद इस बारे में सख्त कदम उठाए जाने की बात कही थी। कुओं बावड़ी के साथ साथ खुले बोरवेल के संबंध में भी कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया। धारा 144 के तहत जारी इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक कार्यवाही होगी।


आदेश के तहत इंदौर जिले की सीमा क्षेत्रान्तर्गत अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन / केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद रखने के लिए कहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अनुपयोगी व खुले नलकूपों / बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी घटनाएं होती रहती है। हालही में प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें कहा गया है कि जिन बाौरवेल का उपयोग नहीं किया जाता है या जिन बोरवेल में मोटर नहीं डाली है तथा जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है। ऐसे बोरवेल की जांच की जाए और संबंधित मकान मालिक / किसान / संस्था को तुरंत प्रभाव से इन बोरवेल को बंद करने के लिए कहा जाए। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।

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