इंदौर न्यूज़ (Indore News)

इंदौर मे मामला दायर होने के बाद Comedian को SC से राहत

इंदौर। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जो हिंदू देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अभी तक जेल में बंद थे उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत उस याचिका का के सामने दी गयी है जहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारूकी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी जिसमे उसे जमानत पर रिहा करने से मना किया गया था।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को अपने आदेश में फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सौहार्द्र को बढ़ावा देने उनका संवैधानिक कर्तव्य है।



यह जमानत का फैसला न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन (R F Nariman )और न्यायमूर्ति बी आर गवई (B R Gawai )की पीठ के समक्ष फारूकी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश रोहित आर्य की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि प्रकरण में जांच जारी है, लिहाजा गुण-दोष के आधार पर फिलहाल निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया दोनों आवेदकों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप सही दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आवेदकों को जमानत नहीं दी जा सकती हैं।इस तरीके से अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने जमानत रद्द कर दी थी।



इस फैसले में न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमारा देश बेहद खूबसूरत है, विविध संस्कृति, भाषा, धार्मिक मान्यताए और भौगोलिक विविधता का सुंदर ताना बाना है। हमारा संविधान जहां हम नागरिकों को कई अधिकार देता है, वहीं हम नागरिकों के कई संवैधानिक दायित्व भी हैं। प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन रख हम इस विविधता को संरक्षित रखें, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करें।

मामले के अनुसार इंदौर में रक भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर फारूकी और अन्य को 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ये शिकायत दर्ज़ कराई थी कि फारूकी ने नववर्ष पर इंदौर में एक कैफे में कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

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