डोमिनिका। पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank (PNB) से 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले (14 thousand crore scam) में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी(Mehul Choksi) को भारत भेजने पर डोमिनिका के हाईकोर्ट (High Court of Dominica) ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। उसे भारत (India) भेजा जाएगा या एंटीगुआ (Antigua) जाना होगा इस पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा।
डोमिनिका सरकार ने सुनवाई के दौरान दो टूक कहा, मेहुल की याचिका वैध नहीं है। वह अवैध रूप से देश में घुस आया है। भारत का पक्ष मजबूत है और उसे भारत के सुपुर्द कर देना चाहिए। मेहुल को 25 मई को डोमिनिका के रास्ते क्यूबा जाते वक्त पकड़ा गया था। सीबीआई और ईडी के अधिकारियों की एक टीम भी कोर्ट में मौजूद थी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान मेहुल अस्पताल में था। उसके वकील ने दावा किया उसे एंटीगुआ से अपहरण कर लाया गया है, जिस दौरान उसके शरीर में कई चोटें आईं। वह यहां सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें वापस एंटीगुआ भेजने के लिए उचित भुगतान करने को तैयार हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा, चोकसी को सबसे पहले अवैध रूप से देश में घुसने के मामले में कोर्ट में पेश किया जाए और सुनवाई स्थगित कर दी। चोकसी के वकील ने दावा किया कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसे बृहस्पतिवार को सुनाया जाएगा।
वहीं डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन ने कहा, चोकसी को वापस एंटीगुआ भेज दिया जाए। जबकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने बुधवार को साफ कर दिया कि चोकसी अभी भी भारत का ही नागरिक है। हमने उसे नागरिकता नहीं देने का नोटिस भेजा था जिस पर उसने स्टे ले लिया। उसके खिलाफ भारत में धोखाधड़ी का मामला है और उसे भारत को सौंप देना चाहिए। Share: