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लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की अदालत ने दी सशर्त जमानत

नई दिल्ली। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा व उपद्रव के आरोपी दीप सद्धू को जमानत मिल गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 30000 रुपये के निजी मुचलके पर दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। हालांकि जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। इनमें पुलिस जब बुलाएगी हाजिर लगाने, पासपोर्ट जमा करने, फोन व नंबर नहीं बदलने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त शामिल है। बता दें कि किसान आंदोलन के तहत निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव मचाया गया था, जिसमें लाक किले पर उपद्रव करने का आरोप दीप सिद्धू पर लगा था।

गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन केन्द्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत ही 26 जनवरी को लाल किले तक ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया गया था। इसी दौरान उपद्रव हुआ था। घटना के बाद मुख्य आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) ने फेसबुक लाइव के जरिए अपने आपको निर्दोष बताया था। दीप सिद्धू ने कहा था कि मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मैं कुछ ही दिनों में जांच एजेंसी के सामने पेश हो जाऊंगा।

कहा था मैं जांच से डरता नहीं हूं
दीप सिद्धू ने फेसबुक लाइव के दौरान उसने कहा कि उनके खिलाफ कई तरह की गलत जानकारी फैलाई जा रही है। मैं किसी भी जांच से डरता नहीं हूं। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मुझे किसी से भी भागने की जरूरत नहीं है। सिद्धू ने कहा, मुझे कुछ बातों की सच्‍चाई का पता लगाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्‍द ही जांच एजेंसी के सामने पूरे तथ्‍यों के साथ पेश हो जाऊंगा। सिद्धू ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है इसलिए मैं जांच से भी नहीं भागूंगा।

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