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दिल्‍ली HC ने ‘INDIA’ नाम रखने के खिलाफ याचिका पर विपक्ष, केन्‍द्र और EC को भेजा नोटिस

नई दिल्‍ली (New Dehli) । 26 विपक्षी पार्टियों (the parties) के गठबंधन (alliance) का नाम ‘INDIA’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस) के खिलाफ (Against) दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने ‘INDIA’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक का अंतरिम आदेश देने की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए.


दरअसल, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है. इसी क्रम में 26 पार्टियों ने मिलकर ‘INDIA’ गठबंधन बनाया है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हए गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताई है.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गठबंधन द्वारा I.N.D.I.A नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की है. याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस नाम का इस्तेमाल करने पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता का दावा है कि चुनाव आयोग ने उसकी शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया है.

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