मुंबई। अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) की सेहत के बारे में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के मामले में दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सर्च इंजन गूगल को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.
दरअसल, अप्रैल 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ही अराध्या बच्चन के स्वास्थय बारे मे सोशल मीडिया पर डाली गई फेक जानकारी हटाने का आदेश दिया था. नई याचिका में अराध्या बच्चन का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी भी उनके स्वास्थ्य बारे मे भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया से पूरी तरह नहीं हटाई गई है.
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आराध्या की याचिका में यह कहा गया है कि इन वीडियो में मोर्फ की गई तस्वीरों का उपयोग किया गया है, जिससे गलत जानकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है. वीडियो दर्शकों से सब्सक्रिप्शन भी मांगते हैं, जो कि उनके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है कि इस तरह की फेक जानकारी का प्रसार एक नाबालिग बच्चे के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है. अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रकार के वीडियो साझा करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता पर सवाल उठता है. आराध्या बच्चन का मामला न केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को भी उजागर करता है.
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