नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री (Former Excise Minister of Chhattisgarh) कवासी लखमा (Kavasi Lakhma) को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें 4 फरवरी तक जेल में रहना पड़ेगा. कोर्ट ने यह फैसला शराब घोटाला में सुनाया है. ईडी ने कोर्ट से कवासी का 14 दिन का न्यायिक रिमांड मांगी थी. आरोप है कि कवासी लखमा ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया. प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए. ईडी ने बताा कि उन्होंने जिन सवाल के जवाब दिए वो भी घुमा-फिरा कर. ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने जानकारी दी. कांग्रेस नेता और भूपेश बघेल सरकार में पूर्व मंत्री लखमा ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है. मेरी लड़ाई आखिरी सांस तक चलती रहेगी.
आबकारी घोटाला केस में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था. कवासी की गिरफ्तारी के बाद ED के वकील सौरभ पांडे ने बताया था कि शराब घोटाला मामला में कवासी लखमा के पास मिला 72 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है. पैसा कांग्रेस भवन और हरीश लखमा के घर बनाने में उपयोग हुआ. कवासी लखमा को कारोबारी अरविंद सिंह से 50 लाख रुपए और AP त्रिपाठी से डेढ़ करोड़ रुपए हर माह मिलते थे. इस तरह कवासी को महीने में 2 करोड़ रुपये जाता था.
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