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छात्राओं को परीक्षा से किया वंचित, CBSE चेयरमैन को मिला हाई कोर्ट का नोटिस

बिलासपुर: सीबीएसई (CBSE) की 12वीं की परीक्षा से वंचित की गईं दो छात्राएं हाईकोर्ट पहुंच गईं हैं. छात्राओं की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीबीएसई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं हाईकोर्ट का नोटिस (High Court notice) मिलने के बाद सीबीएसई के चेयरमैन ने महर्षि हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

12वीं की छात्रा खुशी सिंह और पूर्वांशी शर्मा (Khushi Singh and Purvanshi Sharma) ने अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में बताया है कि वह दोनों लोयलो स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा थीं . 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उन्हें महर्षि विद्या मंदिर मंगला परीक्षा केंद्र दिया गया था. 7 मई 2022 को 12वीं का रसायन शास्त्र का एग्जाम था, जो कि सुबह 10.30 बजे शुरू हुआ. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वह परीक्षा केंद्र दो मिनट की देरी से पहुंचे. इस पर स्कूल की प्राचार्य रीना सिंह और शिक्षक अभय सिंह ने दुर्व्यवहार करते हुए दोनों को परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया.


याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दोनों अध्यापकों ने शिक्षक होकर भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और महज 2 मिनट की देरी के चलते उनका कीमती एक साल बर्बाद कर दिया. इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कोशी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीबीएसई) के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, लोयला स्कूल और महर्षि विद्या मंदिर स्कूल की प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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