भोपाल। प्रदेश में अस्पताल एवं अन्य इमारतों में आगजनी की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने प्रोविजनल फायर एनओसी जारी करने पर रोक लगा दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि फायर अथारिटी के द्वारा एक वर्ष के लिए प्रोविजनल फायर एनओसी दिये जाने का वर्तमान में प्रचलन है, जो उचित नहीं है। इसके स्थान पर बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने के बाद पूर्णता प्रमाण-पत्र देते समय फायर अथॉरिटी द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण करके फायर एनओसी जारी की जाये। उन्होंने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को दिये हैं।
मंत्री ने निर्देशित किया है कि अग्निशमन अधिनियम को एक माह में तैयार करें, जिससे अधिनियम को आगामी विधानसभा सत्र में पारित कराने प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में वर्तमान में अग्निशमन एक्ट लागू नहीं है। इससे मैदानी स्तर पर अग्निशमन को लेकर कई विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं। गौरतलब है कि भूमि विकास नियम में विभाग द्वारा नगरपालिक निगमों के आयुक्त एवं संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को नगरीय क्षेत्रों, जिला कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी केंटोनमेंट बोर्ड को संबंधित क्षेत्र के लिये फायर अथारिटी घोषित किया गया है।
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भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) का सियासी गलियारा (Political corridor) इन दिनों राजनेताओं के बयानबाजी का अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस (BJP and Congress) जमकर एक-दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस नेता के घुटने तोड़ने की बात कह रहे हैं तो दूसरे तरफ कांग्रेस ने कहा कि मां […]
मंत्री पर भारी, शराब कारोबारी! यह किस्सा बेहद रोचक है। इस सप्ताह मप्र के एक मंत्री पर शराब कारोबारी भारी पड़ गया। शराब कारोबारी ने मंत्री जी की विरोधियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को लेकर कोई टिप्पणी कर दी। मंत्री जी ने जबावी कार्रवाई करते हुए कारोबारी की डिस्लरी पर जीएसटी की टीम […]
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