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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कोरोना से हुई मौत पर नहीं दे सकते आर्थिक मदद, बताई यह वजह

नई दिल्ली: सरकार ने कहा है कि कोरोना (corona) से हुई मौतों पर स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड (SDRMF) या नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड (NDRMF) से आर्थिक मदद नहीं दी जा सकती है। हालांकि, उसने कहा कि इंश्योरेंस की मदद से आर्थिक मदद (Ex-Gratia) दी जा सकती है।

सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को यह बताया। उसने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (National disaster management Authority) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank) के बीच इस बारे में बातचीत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर (second wave of corona) बहुत घातक साबित हुई है। इसने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में लिया है। इसका असर दूरदराज के इलाकों और गांवों में भी दिखा। इससे मौतों का आंकड़ा भी पहली लहर के मुकाबले ज्यादा रहा है। हालांकि, अब यह कमजोर पड़ रही है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) को बताया, “एडीबी ने डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए बीमा सहित एक नए टेक्निकल एसिस्टेंस का प्रस्ताव पेश किया है। इस बारे में एडीबी और एनडीएमए के बीच 5 अप्रैल को बातचीत हुई थी। इसमें एडीबी ने एक हाइब्रिड इंश्योरेंस सॉल्यूशन का प्रस्ताव दिया था। इस बारे में 12 अप्रैल को फिर से चर्चा होने वाली थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते यह चर्चा नहीं हो सकी।”


केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि उसके लिए एनडीआरएफ और राज्यों के लिए एसडीआरएफ से अनुग्रह राशि (ex-gratia) का भुगतान करना मुश्किल होगा, क्योंकि एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत अनुग्रह राशि ऐसे लोगों को दी जाती है, जिनकी मौत अधिसूचित 12 आपदाओं या दूसरी लोकल आपदाओं के चलते चलते होती है।

15वें वित्त आयोग ने भी स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड (SDRMF) या नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड (NDRMF) से कोरोना के मामले में राहत के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश नहीं की है। इनमें अनुग्रह राशि शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह कोरोना से मौतों पर अनुग्रह राशि देने वाले राज्यों से आंकड़े मंगवाएं। केंद्र सरकार यह भी पता करे कि राज्य किस स्रोत (source) से अनुग्रह राशि का भुगतान कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े दिए। उसने बताया कि सिर्फ 10 राज्य अनुग्रह राशि का भुगतान कर रहे हैं. यह रकम 50 लाख (असम) से 50,000 रुपये (दिल्ली और मेघालय) के बीच है। केंद्र ने यह भी कहा कि अनुग्रह राशि का भुगतान एसडीआरएफ से नहीं किया गया है।

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