इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों के लिए जारी गाइड लाइन घरेलू यात्रियों पर थोपी

  • एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया ने मध्यप्रदेश के लिए जारी की भ्रमित कोरोना गाइड लाइन
  • आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाओ… वरना क्वारेंटाइन हो जाओ…

इंदौर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority of India) द्वारा हाल ही में देश के सभी राज्यों के लिए कोरोना (Corona) के मद्देनजर जारी की गई गाइड लाइन (Guideline) में मध्यप्रदेश (Madhyapradesh)  के एयरपोट्र्स (Airport) के लिए निर्देशित गाइड लाइन (Guideline)  में अथॉरिटी से गड़बड़ हो गई है। प्रदेश में आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स (international passengers) के लिए बनाई गई गाइड लाइन (Guideline) को अथॉरिटी ने डोमेस्टिक पैसेंजर्स के नाम से भी जारी कर दिया है।
कोरोना महामारी (corona pandemic)  को देखते हुए राज्य शासन द्वारा तैयार किए गए नियमों के आधार पर देश के सभी राज्यों की कोरोना गाइड लाइन (Corona Guideline) एएआई द्वारा जारी की जाती है। इस गाइड लाइन के आधार पर ही संबंधित एयरपोर्ट यात्रियों (airport passengers) की जांच करते हैं। यात्री भी इसी गाइड लाइन को देखकर सफर के हिसाब से जरूरी टेस्ट और रिपोर्ट अपने साथ रखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 29 जुलाई को जो ताजा गाइड लाइन जारी की है, उसमें देश के सभी राज्यों के लिए नियम शामिल हैं। हर राज्य के नियम दो पन्नों पर हैं। पहले पर घरेलू यात्री और दूसरे पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियम लिखे गए हैं। पेज के ऊपर इसका उल्लेख भी किया गया है। देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में घरेलू यात्रियों के लिए नियम शिथिल किए गए हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अब भी सख्त नियम लागू है।ं ज्यादातर राज्यों में अन्य राज्य से आने वाले हवाई यात्रियों को अपने साथ नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट (RTPCR Report) लाना अनिवार्य नहीं किया गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह अनिवार्य है। ताजा गाइड लाइन में मध्यप्रदेश के लिए जारी किए गए नियमों में अथॉरिटी ने दोनों ही पेज का शीर्षक डोमेस्टिक, यानी घरेलू यात्री लिखकर घरेलू यात्रियों पर भी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के नियम लागू कर दिए।


पहले पेज पर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं दूसरे पर क्वारेंटाइन जरूरी
गाइड लाइन को देखकर सभी परेशान हैं। पहले पेज पर जहां यहां आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी नहीं है, वहीं दूसरे पेज पर यात्रियों को यह रिपोर्ट जरूरी होने के साथ ही यह भी कहा गया है कि जो यात्री अपने साथ यह रिपोर्ट नहीं लाएगा, उसे एयरपोर्ट पर ही खुद के खर्च पर यह जांच करवानी होगी और रिपोर्ट आने तक होम क्वारेंटाइन में रहना होगा।

एयरपोर्ट ने भी ट्वीट की गाइड लाइन
इस विषय पर पहले से ही संशय बना हुआ था, वहीं रविवार को एयरपोर्ट प्रबंधन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस गाइड लाइन को शेयर भी कर दिया।

जागा एयरपोर्ट प्रबंधन… मांगी जानकारी
मध्यप्रदेश के लिए जारी गाइड लाइन में कुछ संशय है। इसे लेकर जांच की जा रही है। साथ ही मुख्यालय से भी जानकारी ली जा रही है। गलती होने पर संशोधित गाइड लाइन की मांग की जाएगी।


– प्रबोध शर्मा, प्रभारी एयरपोर्ट डायरेक्टर

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