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ज्ञानवापी सर्वे: अजय मिश्रा की रिपोर्ट में दावा, मंदिरों का मलबा, शेषनाग-कमल की कलाकृति’

वाराणसी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी (Supreme Court Varanasi) के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) में मिले शिवलिंग को सील करने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मुस्लिमों को नमाज के लिए प्रवेश करने से नहीं रोका जाए। मामले की सुनवाई आज होगी। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है।

दूसरी तरफ पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी-देवताओं की कलाकृति हैं। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए बीच के शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति और नागफनी आकृतियां के जैसी तस्वीरें प्रतीत हो रही हैं।



आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस आंशिक रिपोर्ट को न्यायालय ने रिकार्ड में ले लिया है।
बता दें कि दो पेज की रिपोर्ट में तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त ने न्यायालय को बताया कि छह मई को हुई जांच में चौथी आकृति मूर्ति के रूप में प्रतीत हो रही है और उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। इसके आगे दीपक जलाने के उपयोग में लाया गया त्रिकोणीय ताखा (गंउखा) में फूल रखे हुए थे।

पूर्व दिशा में बैरिकेडिंग के अंदर व मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। यह शिलापट्ट भी उन्हीं का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। इन पर उभरी हुई कलाकृतियां मस्जिद की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियों से मेल खाती दिख रहीं हैं। इसके बाद उन्होंने कमीशन की कार्यवाही रोके जाने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा है कि विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिकेड के अंदर जाने व तहखाना खोलने में प्रशासन के असमर्थता जताने पर कार्यवाही अगले दिन के लिए टाली गई।
सात मई को शुरू हुई कमीशन की कार्यवाही एक पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की गैरमौजूदगी में शुरू हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि खंडित देव विग्रह, मंदिरों का मलबा, हिंदू देवी-देवताओं की कलाकृति, कमल की आकृति, शिलापट्ट आदि की फोटो व वीडियोग्राफी कराई गई है।

कार्यवाही के दौरान विवादित पश्चिमी दीवार की तरफ सिंदूर लगी तीन कलाकृतियों का पत्थर और चौखट को शृंगार गौरी का प्रतीक मानकर पूजे जाने के सवाल पर वादी पक्षों ने बताया मौके पर बताया था कि बैरिकेडिंग के अंदर स्थित उनके मुख्य मंदिर व अवशेष तक जाना प्रतिबंधित है।

एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि दो दिन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कोर्ट के आदेश पर कोषागार में सुरक्षित लॉक में रखी गई है। यहां बता दें कि सात मई को कमीशन की अधूरी कार्यवाही पर 12 मई को न्यायालय ने अधिवक्ता आयुक्त के साथ ही विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह और सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया था। इसके बाद 17 मई को अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को अधिवक्ता आयुक्त के पद से मुक्त कर दिया है।

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