बंगलूरू। बंगलूरू (Bengaluru) के चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium) के बाहर चार जून को आरसीबी (RCB) की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ मामले (Stampede Case) में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में 12 जून को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे।
बंगलूरू भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसने रिपोर्ट के लिए एक महीने का समय दिया है। पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
शेट्टी ने सीलबंद लिफाफे में दलीलें पेश करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है और मामले में दिए गए बयान का इस्तेमाल आरोपी द्वारा किया जा रहा है। वहीं विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने की मांग की।
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