इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

भूमाफिया चिराग शाह और चंपू अजमेरा को हाईकोर्ट ने दिया जमानत निरस्त करने का नोटिस

 

इंदौर। भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा और चिराग शाह को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहताश आर्य की कोर्ट ने जमानत निरस्त करने संबंधी नोटिस जारी करते हुए उन्हें आगामी 6 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि एडवोकेट पंकज भंडारी ने लसूडिय़ा स्थित सैटेलाइट टाउनशिप में प्लाट लिया था, लेकिन उक्त नंबर का प्लाट पहले ही किसी और को बेचा जा चुका था। चूंकि इसके पहले संबंधित मामले में दोनों ही आरोपी एक अन्य शिकायतकर्ता कोकिला बहन से समझौता कर जमानत ले चुके थे।


इस पर भंडारी की ओर से वकील अखिलेश सक्सेना के मार्फत से हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर जमानत निरस्त करने की मांग की गई थी और बताया गया था कि 75 अन्य लोगों के भी प्लाट दोनों आरोपियों ने नहीं दिए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए 6 सितंबर को प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

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