नई दिल्ली. इनकम टैक्स (Income tax), ईडी (ED), सीबीआई (CBI) जैसी बड़ी जांच एजेंसियों ने पिछले दिनों कई जगहों पर दबिश देकर, लोगों के घरों से करोड़ों रुपयों के हिसाब से कैश बरामद (cash recovered) किया है. प्रर्वतन निदेशालय अथवा ED ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की. इससे पहले भी इसी तरह की कार्रवाई कई बार हो चुकी है.
ऐसे में सवाल उठता है कि एक आम आदमी अपने घर में कितना कैश में रख सकता है? आपके घर में रखी गई कितनी नकदी के साथ आप सुरक्षित हैं और आपको किसी जांच एजेंसी का डर नहीं है? आज हम इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं.
इनकम टैक्स विभाग (income tax department) के नियमों के मुताबिक, आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा. यदि आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर आप सोर्स न बता पाए तो एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी ही.
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