इंदौर। इंदौर (Indore) से कांग्रेस (Congress) लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Bomb) के एनवक्त पर नामांकन वापस के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका हाईकोर्ट (High Court)ने खारिज (Rejected) कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट को अधिकृत प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है, वो तो अब दौड़ में ही नहीं है। उसका फॉर्म तो नामांकन की स्क्रूटनी के समय ही रिजेक्ट हो चुका है। अगर इस पर आपत्ति है तो अलग से चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में यह याचिका नेता मोतीसिंह पटेल (Moti Singh Patel) द्वारा लगाई गई थी।
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इंदौर के बाद कांग्रेस को एक और झटका, छह बार के MLA रामनिवास रावत BJP में शामिल
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