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कार-बाइक पर पेड़ गिर जाए या बारिश से हो नुकसान, ऐसे करें इंश्योरेंस क्लेम


नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस हफ्ते आंधी-तूफान और झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज तो बढ़िया कर दिया, लेकिन जगह-जगह सड़कों पर पेड़ गिरने से हजारों लोगों की कार और बाइक को बेहद नुकसान पहुंचा है. ऐसे में क्या आपका कार या बाइक इंश्योरेंस आपके नुकसान की भरपाई करता है.

होना चाहिए ‘कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस’
अगर आपका मोटर वाहन बीमा (Car/ Bike Insurance) ‘कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस’ है तो आपको हर तरह के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा क्लेम मिलता है. इस बीमा में प्राकृतिक आपदा जैसे कि तूफान, बारिश, बाढ़, भूकंप और भूस्खलन से होने वाले नुकसान पर भी बीमा कवर मिलता है. अब बारिश में पेड़ गिरा हो या पानी में कार/ बाइक बह गई हो, आपके नुकसान की भरपाई इस बीमा से हो जाएगी.

इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस में वाहन चोरी हो जाने पर भी कवर मिलता है. साथ ही अगर गाड़ी को नुकसान आपकी गलती से पहुंचता है, तो भी पॉलिसी में कवर मिलता है. यानी इस बीमा में गाड़ी की चोरी, आग से नुकसान, बाढ़ के पानी के कारण होने वाला नुकसान, भूकंप, भूस्खलन, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली क्षति का कवर मिलता है. इसमें किसी जानवर से होने वाले नुकसान का भी मुआवजा मिलता है.


बेसमेंट पार्किंग में पानी भरने पर भी मिलेगा क्लेम?
कई बार बारिश के दौरान बेसमेंट की पार्किंग में पानी भर जाता है और इस वजह से गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस से क्लेम मिलता है? तो हम आपको बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से इंजन सीज होने की स्थिति को हाइड्रोस्टेटिक लॉक कहते हैं. ऐसे मामलों में कंपनियां क्लेम नहीं देती हैं क्योंकि इसे दुर्घटना नहीं मानती हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में क्लेम पाने के लिए गाड़ी के मालिक इंजन प्रोटेक्टर कवर खरीद सकते हैं. यदि आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ इंजन प्रोटेक्टर कवर भी लिया है तो इस स्थिति में भी क्लेम मिलेगा.

कैसे करें अपने बीमा कवर को क्लेम?

  • अगर आपकी कार या बाइक पर पेड़ गिर गया है या बारिश से कोई और नुकसान हुआ है, तो बीमा क्लेम करने के लिए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं…
  1. सबसे पहले अपनी बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर क्लेम के लिए रजिस्टर करें. अपने पॉलिसी नंबर को अपने पास रखें ताकि टेलीकॉलर को बताने में आसानी रहे.
  2. आप अपनी गाड़ी को किसी पास के मैकेनिक शॉप से रजिस्टर करा सकते हैं. इस बारे में आप अपनी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर से डिटेल मांग सकते हैं.
  3. बीमा क्लेम लेने का फॉर्म भरें. साथ में सारे डॉक्यूमेंट जमा करें और क्लेम फॉर्म को सबमिट करें. क्लेम फॉर्म आपको बीमा कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगा.
  4. आपके क्लेम एप्लाई करने के बाद बीमा कंपनी एक सर्वेयर को भेजेगी. कोविड-19 के बाद कुछ कंपनियां वीडियो सर्वे की भी सुविधा देती हैं. सर्वेयर आपसे कार/बाइक के सारे दस्तावेज की कॉपी मांग सकता है, तो उन्हें तैयार रखें.
  5. एक बार कार का निरीक्षण पूरा होते ही आपका इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा. आप इसके स्टेटस को लगातार चेक कर सकते हैं.
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