
इंदौर। नगर निगम (Municipal council) द्वारा शहर के मध्य क्षेत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (Town and Country Planning) द्वारा स्थल अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण नक्शा मंजूरी (Plan Approval) नहीं होती थी और नक्शा मंजूरी के अभाव में न तो नए मकान बनते थे और न पुराने बने मकानों पर लोन हो पाता था, लेकिन अब नगर निगम और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों के बीच कुछ शर्तों के साथ सहमति बनने के बाद मध्य इलाके के 36 क्षेत्रों में डाटा फॉर्म के माध्यम से लोगों के नक्शे मंजूर करने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निकायों यानी निगम द्वारा ऐसे किसी भी भूखंड अथवा भूमि पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदाय नहीं की जाती है, जो कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित ना हो। इस कारण जिन क्षेत्रों का नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अभिन्यास अनुमोदित नहीं होने सें नगर निगम द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे थे। इस संबंध में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के इन्दौर प्रवास के दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी ध्यान आकर्षण कराया था तथा उनके द्वारा शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये थे। इसके संबंध में आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भोपाल, म.प्र. की ओर पूर्व से पूर्व में पत्र भेजा गया था। इसके उपरांत निकाय स्तर पर क्षेत्रीय भवन निरीक्षक व भवन अधिकारी द्वारा सूची तैयार कर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों से चर्चा की गई और भवन अनुज्ञा के लिए कुछ शर्तों के साथ दोनों ही विभागों में सहमति बनी, जिसके अनुसार अब डाटा फार्म से नक्शा मंजूरी हो सकेगी।
इन क्षेत्रों में अनुमति की पहल
इस पहल के माध्यम से कुम्हारखाड़ी, गाडराखेडी, बाणगंगा, भागीरथपुरा (ओल्ड), परदेशीपुरा, रेसकोर्स रोड, न्यू देवास रोड, वाय. एन. रोड, छोटी खजरानी, विनोबा नगर, मुराई मोहल्ला (संयोगितागंज), दुबे का बगीचा, उषागंज (छावनी), श्रद्धानंद मार्ग, कलाली मोहल्ला, किबे कंपाउण्ड, साउथ तुकोगंज, एम. जी. रोड, आर. एन. टी. मार्ग, छोटी ग्वालटोली, मनोरमागंज गली नंबर-6, नवरतनबाग, बड़ी ग्वालटोली, कुमावतपुरा, बारामथा, मुराई मोहल्ला (जूनी इंदौर), मालीपुरा, बीके सिंधी कॉलोनी, मॉडल टाउन, जबरन कॉलोनी, श्रद्धानंद मार्ग, गाड़ी अड्डा जूनी इंदौर, पारसी मोहल्ला व चितावद में बिल्डिंग परमिशन देने के लिए पहल की गई है।
10 दिन में आ जाएगी अनुमति
शहर के 36 क्षेत्रों में डाटा फॉर्म के माध्यम से नक्शा मंजूरी के लिए बातचीत पूरी हो गई है। अगले 10 दिन में इसके लिए सरकार से अनुमति जारी हो जाएगी। फिर हम डाटा फॉर्म से नक्शा मंजूर कर सकेंगे।
-पुष्यमित्र भार्गव, महापौर
इन शर्तों पर दी जाए अनुमति
स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु विकास योजना में दर्शित भू-उपयोग अनुसार अनुमति दिया जाना आवश्यक होगा।
स्वयं के उपयोग से भिन्न किसी अन्य उपयोग व गतिविधियां (जैसे प्रकोष्ठ विक्रय, विक्रय के उद्देश्य) हेतु भवन अनुज्ञा जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से आवश्यक स्थल अनुमोदन व अन्य अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होगा।
स्थानीय निकाय द्वारा केवल विकसित भूखण्ड क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट तक ही भवन अनुज्ञा जारी की जा सकेगी। यदि भूखण्ड का आकार 5000 वर्गफीट या 5000 वर्गफीट से अधिक होने की स्थिति में नियमानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से भवन अनुज्ञा के पूर्व स्थल अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
किसी भी अविकसित भूमि व भूखण्ड पर भवन अनुज्ञा जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से स्थल अनुमोदन एवं आवश्यक अन्य अनुमतियां प्राप्त की जाना आवश्यक होगा।
किसी भी प्रकार का भूखण्ड विलयन व विभाजन, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 22 अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के माध्यम से किया जाना आवश्यक होगा।
स्वयं के उपयोग (सेल्फ-उसे) से भिन्न किसी अन्य उपयोग / गतिविधियां (जैसे प्रकोष्ठ विक्रय, विक्रय के उद्देश्य) हेतु भवन अनुज्ञा जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से आवश्यक स्थल अनुमोदन व अन्य अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होगा।
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