इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

INDORE : बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में घटिया सामान, कई पर जुर्माना

  • खाद्य औषधि विभाग ने कार्रवाई के दौरान कई अनियमितताएं पकड़ी थीं
  • एडीएम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए थे मामले

इन्दौर। पिछले दिनों खाद्य औषधि विभाग की टीमों ने शहर के अलग-अलग स्थानों से छोटे-बड़े रेस्टोरेंट (Restaurants) से लेकर खाद्य पदार्थों को बेचने वाले संस्थानों से सैम्पल लेने के साथ-साथ वहां अनियमितताओं की जांच की थी। इस दौरान कई प्रकरण तैयार किए गए थे, जिनके आधार पर उत्तम भोग सहित कई रेस्टोरेंट-कैफे (Restaurants cafe) से लेकर अन्य संस्थानों पर भारी जुर्माना किया गया।
खाद्य औषधि विभाग शहर में अमूमन त्योहारों के समय कार्रवाई के बड़े अभियान चलाता रहा है और इस दौरान घटिया मावा और गुजरात से बुलवाई गई नकली काजू-कतली की धरपकड़ की जाती रही है। पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर घटिया मावा, मिठाई, नमकीन, (Sweets Namkeen) सड़े खाद्य तेलों से बनाई जाने वाली सामग्री के मामले पकड़े थे। इसके अलावा पिछले दिनों खाद्य औषधि विभाग की टीम ने शहर में अभियान चलाकर कई स्थानों से खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेने के साथ-साथ वहां मिथ्याछाप सामग्रियों के मामले में कार्रवाई का अभियान चलाया था और प्रकरण बनाकर एडीएम कोर्ट (ADM Court) भेजे थे। इन दिनों में खाद्य औषधि विभाग द्वारा केंद्र सरकार (Central Goverment) से मिले आदेश के बाद बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। सैम्पल (Semple) लेने के साथ-साथ नए लाइसेंस (Licence) बनाने का अभियान भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अब तक 400 से ज्यादा नए लाइसेंस ( Licence) बनाए जा चुके हैं और इससे कहीं अधिक लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जा चुका है। इसके लिए अलग-अलग स्थानों पर शिविर भी लग रहे हैं।


इन पर हुआ जुर्माना
खाद्य औषधि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जून माह में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अभियान चलाया गया था, जिसमें करीब 14 प्रकरण बनाए गए थे। प्रकरणों के मुताबिक सिंह साहब रेस्टोरेंट खातीवाला टैंक पर नमूनों पर लाइसेंस नंबर अंकित न होने और मिथ्याछाप पाए जाने पर 60 हजार रु. का जुर्माना एडीएम कोर्ट द्वारा किया गया। वहीं कपिल इंटरप्राइजेस कंडीलपुरा पर दालचीनी, मिर्च पाउडर में मिलावट होने पर 20 हजार, प्रिया ट्रेडर्स सुखदेव नगर पर अमानक सामग्री को लेकर 20 हजार, बीटूएस कैफे इंद्रपुरी कॉलोनी में गोल्ड मिल्क के लेवल पर लाइसेंस नंबर अंकित नहीं होने से 80 हजार रुपए, उत्तम भोग बाम्बे हास्पिटल के पास लेबलिंग विनियम पूर्ण नहीं होने और रतलामी सेंव मिथ्याछाप होने से 20 हजार, डीके स्वीट््स शिप्रा पर पनीर अमानक मिलने पर 30 हजार रुपए, टेस्टी स्वीट््स और नमकीन लेवल सही नहीं होने पर 20 हजार रुपए, मोहित ट्रेडर्स सुदामा नगर पर अग्रवाल खिचड़ा मिथ्याछाप होने पर 20 हजार, पेपे न्यूट्रीशंस कन्फेक्शनरी प्रालि पर आइसक्रीम और कन्फेक्शनरी सामग्री मिथ्याछाप होने पर 20 हजार, गुरुकृपा डेयरी मिक्स मिल्क अमानक पाए जाने पर 20 हजार, एवेन्यू सुपर मार्ट पर गुड रेवड़ी मिथ्याछाप होने पर 80 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। अधिकारियों के मुताबिक सभी जगह से सैम्पल लिए गए थे। इस मामले में एडीएम कोर्ट ने साढ़े पांच लाख का जुर्माना किया।


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