इंदौर। संपत्तिकर, जलकर और कचरा संग्रहण शुल्क माफ करने के बजाय नगर निगम अत्यंत मामूली राहत दे रहा है, जिसके चलते 31 दिसम्बर तक लंबित राशि के भुगतान में अधिभार में ही छूट दी जा रही है। 50 हजार तक के बकाया संपत्तिकर के अधिभार में 100 फीसदी तो एक लाख तक की राशि बकाया होने पर 50 फीसदी और उससे अधिक में 25 फीसदी तक छूट मिलेगी।
जनता और कारोबारी मांग कर रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन के चलते धंधे-पानी चौपट हो गए, अब सालभर का कर और किराया कैसे चुकाएं? उसमें नगर निगम पूरी नहीं तो आधी ही छूट दे, मगर निगम का कहना है कि इसके अधिकार शासन को ही हैं। अलबत्ता नगरीय विकास और आवास विभाग के निर्देशानुसार अभी सिर्फ 31 अगस्त तक बकाया संपत्ति, जलकर व किराया जमा न करने पर अधिभार में ही छूट दी जा रही है। 20 हजार तक बकाया किराया पर 100 फीसदी की छूट और 50 हजार तक बकाया होने पर 50 फीसदी और उससे अधिक की बकाया राशि पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह जलकर पर 10 हजार बकाया होने पर 100 फीसदी, 50 हजार तक बकाया होने पर 75, उससे अधिक होने पर 50 फीसदी की छूट दी जा रही है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने करदाताओं की अपील की कि अधिभार में छूट का लाभ उठाते हुए बकाया राशि का भुगतान करें।
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