उज्‍जैन न्यूज़ (Ujjain News)

1 जून से वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान

उजैन। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल से बनवा सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है।



ये नए नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक, 1 जून से आप सरकारी आरटीओ के बजाय प्राइवेट ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर्स पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। ये संस्थान लाइसेंस पात्रता के लिए परीक्षण करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। सरकार के नए नियमों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए कार एमिशन नियमों को सख्त बनाकर लाखों पुरानी सरकारी गाडिय़ों को सड़कों से अलग-अलग फेज में हटाया जाएगा।

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना
नए नियमों के मुताबिक, तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना एक से दो हजार रुपए के बीच है। हालांकि, नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

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