पटना । राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Yadav) के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले (jail manual violation case) में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में आज (8 जनवरी)सुनवाई होगी. हाई कोर्ट में सरकार से लालू प्रसाद के रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगला और बंगले से वार्ड में शिफ्ट होने तक की विस्तृत जानकारी मांगी थी कोर्ट ने पूछा था कि किसके आदेश और किसके निर्णय से ऐसा किया गया था.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछे थे सवाल
बताते चलें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में कई बिंदूओं पर जानकारी मांगी थी. मगर सरकार के अधिवक्ता जवाब नहीं दे सके थे. अस्पताल में लालू प्रसाद को सेवादार दिए जाने के मामले में न्यायालय को बताया गया कि जेल में सेवादार देने का प्रावधान है. इस पर न्यायालय का कहना था कि यदि किसी कैदी का जेल के बाहर इलाज हो रहा है? तो क्या उसे सेवादार मिल सकता है. सेवादार नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है? इस बात का भी सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था.
इसके बाद राज्य सरकार ने मामले में संतोषजनक जवाब देने के लिए और समय मांगा. इस पर न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताई. इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक की ओर से बताया गया था कि जेल के बाहर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है.
जवाब नहीं जुटता देख राज्य सरकार ने इस मामले में जवाब देने के लिए और समय मांगा जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई थी और अदालत ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले में सुनवाई आज यानि 8 जनवरी के लिए स्थगित कर दी थी और कहा था कि राज्य सरकार अगली तारीख पर पूरी तैयारी के साथ पेश हो.
Share: