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लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को 9 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा


चित्रदुर्ग । कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने (A Local Court in Karnataka) सोमवार को कथित यौन उत्पीड़न के मामले में (In case of Alleged Sexual Harassment) आरोपी (Accused) लिंगायत संत (Lingayat Saint) शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू (Shivamurthy Muruga Sharanaru) को 9 दिनों की (For 9 Days) न्यायिक हिरासत में भेज दिया (Sent to Judicial Custody) । चित्रदुर्ग के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने भी मेडिकल आधार पर दाखिल आरोपी संत की जमानत याचिका पर सुनवाई सात सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।


अदालत ने अभियोजन पक्ष को 7 सितंबर से पहले जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज करने का भी निर्देश दिया। अदालत के निर्देश के अनुसार, आरोपी संत को चित्रदुर्ग के जिला कारागार में रखा जाएगा, जहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच, पुलिस ने मामले के सिलसिले में कनिष्ठ पुजारी बसवदित्य को भी गिरफ्तार किया है।

मामले की जांच कर रही चित्रदुर्ग ग्रामीण पुलिस ने बल्लारी जिले के होसपेट से जूनियर पुजारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी शरणारू की गिरफ्तारी के बाद जूनियर पुजारी फरार हो गया और एक भक्त के यहां शरण ले रहा था। जूनियर पुजारी बसवदित्य इस मामले का तीसरा आरोपी हैं। पुलिस ने दूसरे आरोपी हॉस्टल वार्डन रश्मि को गिरफ्तार कर किया।

कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिंगायत संत से जुड़े दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। आयोग ने चित्रदुर्ग जिले के जिला आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक को भी नोटिस जारी किया गया है।

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