इंदौर। कोविड महामारी (Corona Virus)की रोकथाम के क्रम में बड़वानी, राजगढ़, विदिशा ज़िलों में (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ) 19 अप्रेल सुबह 6 बजे तक निरंतर रहेगा लॉकडाउन (Lockdown)।
बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी ज़िलों (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों) और जबलपुर शहर में 12 अप्रेल की रात से 22 अप्रेल की सुबह तक रहेगा लॉकडाउन।
इंदौर शहर, राऊ नगर, महू नगर, शाजापुर शहर और उज्जैन शहर (एवं उज्जैन ज़िले के सभी नगरों) में 19 अप्रेल की सुबह 6 बजे तक निरंतर रहेगा लॉकडाउन।
मुख्यमंत्री की ज़िला आपदा प्रबंध समितियों (Crisis Management Committee) साथ 10 अप्रेल को हुई वीडियो कॉन्फ़्रेन्स में ज़िला आपदा प्रबंध समितियों से विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया फ़ैसला। सम्बंधित ज़िला कलेक्टर(District Collector) /दंडाधिकारी ज़िला आपदा प्रबंधन समितियों की सहमति अनुसार धारा 144 CrPC में यथोचित विधिपूर्ण आदेश जारी करेंगे।
लॉक डाउन के दौरान सुबह 3 घण्टे दूध, राशन, किराना और सब्जी दुकान को छूट रहेगी। वहीं शहरी सीमा के बाहर के कारखाने और फैक्ट्रियों के मजदूरों तथा कर्मचारियों की आवाजाही रहेगी।
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