img-fluid

महाकुंभ फेम ‘मोनलिसा’ विवाह विवाद: MP हाईकोर्ट ने रद्द किया जन्म प्रमाण पत्र बदलने का आदेश, ‘लव जिहाद’ व अपहरण के आरोपों के बीच मिली बड़ी राहत

October 01, 2026

इन्दौर / महेश्वर. प्रयागराज महाकुंभ (Prayagraj Mahakumbh) 2025 से इंटरनेट पर वायरल होकर सुर्खियों में आई मध्य प्रदेश की ‘मोनलिसा’ (‘Monalisa’) (मोनलिसा भोंसले) के विवाह और उम्र से जुड़े हाई-प्रोफाइल विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ( MP High Court) (इन्दौर पीठ) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की एकल पीठ ने याचिका WP No. 18924 of 2026 पर सुनवाई करते हुए महेश्वर नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) द्वारा मोनलिसा की जन्मतिथि बदलने और उसका मूल जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को पूरी तरह खारिज (Set Aside) कर दिया है।


  • हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के नागरिक व संवैधानिक अधिकारों (Natural Justice) को प्रभावित करने वाला फैसला उसे बिना सुने (Audi Alteram Partem) नहीं लिया जा सकता।
    महाकुंभ से बॉलीवुड, अंतरधार्मिक विवाह और एफआईआर की पूरी कहानी
    1. सड़क किनारे माला बेचने से बॉलीवुड तक: महेश्वर (खरगोन) के एक घुमंतू परिवार से ताल्लुक रखने वाली मोनलिसा महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में रुद्राक्ष और मोतियों की माला बेचते समय रातों-रात नेशनल क्रश और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गई थी। इसके बाद उसे एक मलयालम फिल्म में एक्टिंग का मौका मिला।
    2. सह-कलाकार से विवाह: फिल्म की शूटिंग के दौरान मोनलिसा और उसके मुस्लिम सह-कलाकार (Co-actor) के बीच प्रेम संबंध बने। 11 मार्च 2026 को दोनों ने केरल के त्रिवेंद्रम स्थित अरुमानूर नैनार देव मंदिर में विवाह किया और पूवार ग्राम पंचायत में इसका आधिकारिक पंजीकरण कराया।
    3. पिता की शिकायत और ‘लव जिहाद’ का मामला: विवाह के तुरंत बाद मोनलिसा के पिता ने महेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण (BNS 137(2), 81, 83, 87), बाल विवाह निषेध अधिनियम, और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की। मामले को मीडिया और सोशल मीडिया पर ‘लव जिहाद’ के रूप में पेश किया गया।
    जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने और उम्र का असली विवाद
    01/01/2008 दर्ज थी जन्मतिथि: 05 जून 2025 को महेश्वर नगर परिषद द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार मोनलिसा का जन्म 01 जनवरी 2008 को हुआ था, जिसके तहत वह 01 जनवरी 2026 को ही बालिग (18 वर्ष) हो चुकी थी।
    विवाह के बाद पिता का दावा: शादी के बाद मोनलिसा के पिता ने महेश्वर स्वास्थ्य केंद्र के डिलीवरी रजिस्टर (2009) की एक प्रविष्टि का हवाला देकर दावा किया कि उसका असली जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था (जिससे शादी के समय वह 17 वर्ष की यानी नाबालिग ठहरती)।
    बिना नोटिस रद्द किया गया प्रमाण पत्र: पिता के आवेदन पर महेश्वर निकाय के सीएमओ ने 31 मार्च 2026 को पुराना जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर नई जन्मतिथि (30/12/2009) दर्ज कर दी, जिसके खिलाफ मोनलिसा और उसके पति ने हाईकोर्ट का रुख किया।
    हाईकोर्ट के मुख्य बिंदु और फैसले के मायने
    न्यायाधीश गजेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों और पुलिस व नगर परिषद के रिकॉर्ड का गहन विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित अहम आदेश दिए:
    नागरिक और मौलिक अधिकारों पर असर: अदालत ने माना कि जन्मतिथि को 2008 से बदलकर 2009 करने से युवती के कई मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं—जैसे वोट देने का संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 326), पैन/बैंक खाते संचालित करने की स्वतंत्रता, अनुबंध करने की क्षमता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवनसाथी चुनने का व्यक्तिगत अधिकार।
    प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: कोर्ट ने कहा कि जब व्यक्ति खुद सबसे ज्यादा प्रभावित (Aggrieved) हो, तो केवल पिता को नोटिस या सूचना देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ‘Audi Alteram Partem’ का पालन नहीं है।
    31 मार्च 2026 का आदेश रद्द: हाईकोर्ट ने नगर परिषद सीएमओ द्वारा जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश (Order No. 405/Na.Pa./2026) को निरस्त कर दिया।
    पक्ष रखने का नया अवसर: अदालत ने सीएमओ को निर्देश दिया कि वे मोनलिसा को अपना पक्ष रखने का पूरा और प्रभावी अवसर देने के बाद ही उसके पिता की अर्जियों पर कानून के मुताबिक नया फैसला लें।

    Share:

  • Review : निर्वाचन आयोग ने SIR में सुनवाई तथा ऑनलाइन फार्म 6 के नियमों में किया बदलाव

    Thu Oct 1 , 2026
    नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उन राज्यों में नए वोटर (New voters) जोड़ने वाले ऑनलाइन फार्म 6 (Online Form 6) से अतिरिक्त घोषणापत्र को हटा दिया है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (Special Intensive Review – SIR) प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन राज्यों में निर्वाचन आयोग के एकीकृत ईसीआईनेट एप और पोर्टल […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2026 Agnibaan , All Rights Reserved