इस्लामाबाद। बढ़ते ऊर्जा संकट (Energy Crisis) और बिजली खपत को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच पाकिस्तान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन समय को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत सोमवार से सभी बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियम पूरे सप्ताह प्रभावी रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य बिजली की खपत कम करना और ऊर्जा संसाधनों पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना है।
हालांकि, कुछ जरूरी सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है। इनमें फार्मेसी, अस्पताल, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, पेट्रोल पंप, डेयरी आउटलेट, खेल सुविधाएं, कॉल सेंटर, डेटा सेंटर और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को सेवाएं देने वाली आईटी कंपनियां शामिल हैं।
सरकार ने बताई वजह
सरकार का तर्क है कि रात के समय बिजली की खपत अधिक और महंगी होती है। ऐसे में दिन के समय अधिक व्यापारिक गतिविधियां करने से ऊर्जा बचत होगी और बिजली व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सकेगा। प्रशासन ने व्यापारिक संगठनों से सहयोग की अपील भी की है।
हाल के महीनों में क्षेत्रीय तनाव और ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच पाकिस्तान ऊर्जा प्रबंधन को लेकर कई कदम उठा चुका है। अब यह देखना होगा कि इस फैसले का असर बाजारों और आम लोगों की दिनचर्या पर कितना पड़ता है।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved