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MSME को तीन साल तक मिलेगी गैर-कर लाभ की सुविधा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिया फैसला

नई दिल्ली। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) उद्यमों को सभी गैर- कर लाभ के फायदे मिलते रहने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इन उद्योमों को संयंत्रों और मशीनरी के निवेश की शर्तों में बदलाव होने पर ये लाभ मिलते रहेंगे। ये लाभ शर्तों में बदलाव होने की तारीख से तीन साल की अवधि तक लिए जा सकेंगे।


एमएसएमई मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि एमएसएमई शेयरधारकों के साथ हुई बातचीत और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह फैसला लिया गया है। एमएसएमई मंत्रालय और भारत सरकार ने पंजीकृत एमएसएमई को लगातार इस गैर कर लाभ को देने की मंजूरी दी। गैर कर लाभ में तमाम सरकारी योजनाओं के फायदों को शामिल किया गया है। इसमें भुगतान में देरी, सरकारी वसूली नीति आदि हैं।

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